देवास(नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है।
पत्नी ने साथियों के साथ मिलकर पति के साथ मारपीट की थी। ब्लेड और लोहे की रॉड से हमला उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर बायपास पर लेकर जाकर पेट्रोल छिड़कर जला दिया था। मामले में औद्योगिक थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। सात माह के बाद मामले में निर्णय आया। कोर्ट आरोपितों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार आरोपित पत्नी छायाबाई का लाखन नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था। इसको लेकर छाया और उसके पति भगवानसिंह के बीच अक्सर विवाद होता था। 11 जून 2020 की रात तो छायाबाई ने प्रेमी लाखन और एक अन्य आरोपित अकील उर्फ अक्कू को रात में घर बुलाया। तीनों ने मिलकर भगवान सिंह के साथ मारपीट की। लोहे की रॉड और ब्लेड से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। उसी रात शव को बोरे में भरकर अपने प्रेमी लाखन और अकील की मदद से स्कूटी से बायपास हनुमान मंदिर के पीछे ले गए। शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। इसके बाद छाया ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट औद्योगिक थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस को झूठी कहानी बताई थी। प्रकरण में द्वितीय सत्र न्यायाधीश गंगाचरण दुबे द्वारा 3 जुलाई को निर्णय पारित करते हुए आरोपित छायाबाई को आजीवन कारावास और अर्थदंड लगाया गया। वहीं आोरपित लाखन पुत्र बहादुर और अकील उर्फ अक्कू को भी आजीवन कारावास की सजा दी। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर के द्वारा सफल संचालन कर आरोपित को दंडित कराया गया।
-यह टिप्पणी...प्रेम प्रसंगों के कारण होने वाली हत्याओं की दर बढ़ी है
न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय यह टिप्पणी की है कि बीते डेढ़ दशक में प्रेम प्रसंगों के कारण होने वाली हत्याओं की दर बढ़ी है। जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पर गंभीरता विचार आश्यक है।