Damoh Conversion Case: दमोह नईदुनिया न्यूज। दमोह मध्य प्रदेश के दमोह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो व सदस्य ओकर सिंह ने दमोह के ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित छात्रावासों का निरीक्षण किया। इसमें मतांतरण का मामला सामने आने पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा दमोह देहात थाना में 10 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। इस मामले में अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने तीन छात्रावासों का निरीक्षण किया। इसमें अनेक प्रकार की कमियों के चलते पूछताछ की। इसमें भड़ा भारी स्थित मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन द्वारा संचालित बालग्रह के निरीक्षण के दौरान वहां के स्टाफ ने मेन गेट का ताला लगा दिया। अंदर से रेलिंग शटर एवं चैनल गेट को बंद कर दिया। इसके बाद भी टीम ने अंदर पहुंचकर जांच की।
Damoh Conversion Case: मिशनरी हास्टल का नहीं मिला पंजीयन, 10 पर मतांतरण का प्रकरण दर्ज pic.twitter.com/z3dXKWGAhi
— NaiDunia (@Nai_Dunia) November 14, 2022
इसमें 91 बच्चे रहते हैं मौके पर टीम को 45 बच्चे मिले यहां अधिकांश बच्चे हिंदू हैं। टीम द्वारा पूछताछ करने पर पाया यहां पर बच्चों को क्रिश्चन धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। वहीं निरीक्षण के दौरान आयोग की टीम बाइबिल सोसाइटी का निरीक्षण करने पहुंची। जहां पर एक 17 वर्षीय बालक ने बताया कि जो कि डिंडोरी का है और यहां पर पादरी बनने का प्रशिक्षण ले रहा है। नाबालिग बच्चे को बहला-फुसलाकर उसे पढ़ाई से विमुख़ कर इस तरीके से ला कर रखा जाना प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए भी इस मामले में पुलिस प्रकरण दर्ज कराया गया है।
अध्यक्ष पिर्याक कानूनगो द्वारा दमोह देहात थाने में मोनीलाल, आरडी लाल,शीला लाल, मंजू बनवास ,विवेक लाल ,शनित लाल,जे के हैनरी, अरनिष्ट, एंजेला अजय लाल के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा तीन और पांच भारतीय दंड संहिता की धारा 370 एवं जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है।