नईदुनिया प्रतिनिधि, पांढुर्णा : मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले में चोरी के शक में दो किशोरों को उल्टा लटकाकर पीटने और मिर्ची का धुआं छोड़कर प्रताड़ित करने की अमानवीय घटना सामने आई है। मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार की अंजाम दी गई इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने स्वजन के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
एक पीड़ित ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ साइकल से गुजरी चौक निवासी ओमकार ब्रह्मे को दही के पैसे देने गया था। इस दौरान ओमकार व मोहगांव के रहने वाले दो लोगों ने रोककर कहा कि तुम लोग घूमकर चोरी करते हो और अपनी मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठा लिया। पीड़ित के दोस्त को अन्य व्यक्ति ने स्कूटी पर जबरदस्ती बैठा लिया और दोनों को बड़ी पुलिया के पास ले जाकर उनके साथ मारपीट की। पैर में रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया।
पीड़ित ने बताया कि इस दौरान उनके चेहरे पर मिर्ची का धुआं छोड़कर भी प्रताड़ित किया गया। दोनों के हाथों पर रस्सी की रगड़ है एवं गाल व हाथ में मारपीट करने के चोट के निशान हैं। पुलिस ने आरोपित ओमकार ब्रह्मे, निखिल कलम्बे और सुरेंद्र बनवाकरप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रार्थी नाबालिग बालक ने अपने माता-पिता एवं स्वजनों के साथ थाना में उपस्थित होकर शिकायत में बताया गया कि पीड़ित नाबालिग और उसके दोस्त का अपहरण कर मारपीट की गई।घटना 31 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो रविवार शाम को बहुप्रासिरत होना शुरू हुआ।
पीड़ित ने बताया कि वो अपने नाबालिग दोस्त के साथ साइकिल से गुजरी चौक गए थे, वहां पर ओमकार ब्रमहे का मकान है, जो दूध और दही बेचता है जिसके पैसे देने गया था ओमकार ब्रह्मे के बड़े लड़के को दही के पैसे दिए थे और वहीं पर गुजरी चौक में घूम रहे थे कि दोपहर 12:30 बजे मोहगांव के रहने वाले दो व्यक्ति मिले और बोले यहां और क्यों घूम रहे हो तुम लोग चोरी करते हो कहकर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बिठाया।
दोस्त को अन्य व्यक्ति द्वारा स्कूटी पर जबरदस्ती बिठाकर ले गए। बड़ी पुलिया के पास एन के ट्रैक्टर शाप के पास की दुकान पर मोटरसाइकिल एवं स्कूटी में बैठकर जबरदस्ती ले गए वहां पर दोनों ने इसके और उसके दोस्त के साथ मारपीट की।
दोनों बच्चों के हाथों पर रस्सी की रगड़ है एवं गाल एवं हाथ में मारपीट करने के चोट के निशान हैं। बच्चों के पिता द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ की तब इससे घटना की सारी बात अपने पिता एवं मम्मी को बताई। उक्त रिपोर्ट पर आरोपित ओमकार ब्रह्मे, निखिल कलम्बे और सुरेंद्र बनवाकरप पर धारा 132 (1)403 127(2) 296'' 115 (3)5 बीएनएस 2023 जेजे एक्ट की धारा 75 का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।