नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पांच फरवरी से पांच मार्च के बीच आयोजित दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए गुरुवार को सुभाष उत्कृष्ट स्कूल से केंद्राध्यक्षों को परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया। इसमें प्रश्नपत्रों के बंडल, उत्तर पुस्तिकाएं और अन्य सामग्री शामिल थी। इस परीक्षा में दसवीं और बारहवीं के साढ़े बारह हजार से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सामग्री को पुलिस सुरक्षा के साथ नजदीकी पुलिस थानों तक पहुंचाया गया है। इसके लिए प्रशासन ने सात बसें लगाई थीं।
केंद्राध्यक्षों ने कोतवाली, निंबोला, लालबाग, शाहपुर, खकनार, नेपानगर थाने और धूलकोट चौकी में सुरक्षित रखवाया है। नोडल अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि परीक्षा वाले दिन संबंधित विषय के प्रश्नपत्र कलेक्टर प्रतिनिधि, थाना प्रभारी और केंद्राध्यक्ष की मौजूदगी में निकाले जाएंगे। पारदर्शिता को और मजबूत बनाने के लिए इस बार माशिमं ने नियमों में बदलाव किया है। अब थाने से प्रश्नपत्र निकालने और परीक्षा केंद्र पहुंचने पर दो बार कलेक्टर प्रतिनिधियों को प्रश्नपत्रों के बंडल के साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने जिले में कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें से 29 सरकारी और 10 निजी स्कूलों में बनाए गए हैं। परीक्षा में दसवीं के 7614 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें 494 स्वाध्यायी विद्यार्थी हैं। इसी तरह बारहवीं के 4976 में से 617 स्वाध्यायी विद्यार्थी हैं।
दोनों कक्षाओं के 1111 स्वाध्यायी विद्यार्थियों को सुभाष उत्कृष्ट स्कूल, सुभाष हाईस्कूल और उर्दू स्कूल खैराती बाजार परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों की तलाशी ली जाएगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक उपकरण, केल्कुलेटर सहित अन्य सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने इस बार कई बदलाव किए हैं। इस बार उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड दिया गया है। जिससे आसानी से पता नहीं चल पाएगा कि वे किस जिले की हैं। उत्तर पुस्तिका के पेज 24 से बढ़ा कर 32 किए गए हैं। लिहाजा अब अलग से सप्लीमेंट्री कापी नहीं दी जाएगी।
कलेक्टर भव्या मित्तल ने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है। जिसके चलते विद्यार्थियों और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा।