Bhopal News: इज्तिमा स्थल व पहुंच मार्ग के आसपास दुकानें लगाना प्रतिबंधित
धारा 144 के तहत कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिए आदेश। लगाने के लिए एसडीएम की अनुमति जरूरी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ईंटखेड़ी में 18 से 21 नवंबर तक होगा तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन।
By Ravindra Soni
Edited By: Ravindra Soni
Publish Date: Fri, 11 Nov 2022 10:03:01 AM (IST)
Updated Date: Fri, 11 Nov 2022 10:03:01 AM (IST)
भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। जिले में इस बार सालाना तब्लीगी इज्तिमा ग्राम घासीपुरा इस्लाम नगर, ईंटखेड़ी बैरसिया रोड पर 18 से 21 नवंबर तक आयोजित होगा। इज्तिमा में विभिन्न शहरों, प्रदेशों एवं अन्य स्थानों से भी मुस्लिम धर्मावलंबियों की जमातें और लोग शामिल होंगे। इज्तिमा स्थल पर दुआ की नमाज के दिन बड़ी संख्या में लोग रेल, सड़क मार्ग से पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए इज्तिमा स्थल और पहुंच मार्ग के आसपास क्षेत्र में अस्थाई दुकानें लगाना प्रतिबंधित किया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत दिए हैं।
बता दें कि इज्तिमा में मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबी एकत्रित होकर समाज में धर्म एवं इंसानियत के उन्नयन के लिए सभाएं करते हैं, जिसमें मुस्लिम धर्म के वरिष्ठ धर्म ज्ञाता व्याख्यान एवं तकरीरें देते हैं। इसके अतिरिक्त इज्तिमा स्थल पर ही एकत्रित होकर मुस्लिम धर्मावलंबी फजिर, जौहर, असिर, मगरिब एवं इशा की नमाज अदा करते हैं।
कलेक्टर ने बताया कि क्षेत्रों में आयोजन समाप्त होने तक कोई भी अस्थाई दुकानें लगाने का कार्य नहीं किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार उक्त आयोजन स्थल और पहुंच मार्ग के आसपास क्षेत्रों की 50 मीटर की परिधि के तहत कोई भी अस्थाई दुकानें नहीं लगाईं जाएंगी। दुकानें लगाए जाने के संबंध में एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक है। यह आदेश शासकीय एजेंसी नगर निगम भोपाल, नगर पालिका एवं अन्य ऐसी एजेंसी जो किसी शासकीय विभाग का कार्य या निर्माण कर रहे हैं पर लागू नहीं होगा। संबंधित एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेगें और आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
दुकानें लगाने से यातायात होता है प्रभावित
प्रबंधन कमेटी, आलमी तब्लीगी इज्तिमा, घासीपुरा ईंटखेड़ी भोपाल द्वारा बताया गया कि इज्तिमा स्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर और उसके आसपास अस्थाई दुकानें लगने से यातायात प्रभावित होता है। इस वजह से इन दुकानों के लगने पर रोक लगाई जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।