Bhopal News:भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। जिला प्रशासन द्वारा दुकान में आधार बनाने और सुधारने के कार्य को अवैध बताते हुए कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है।अब बाजार में कोई भी दुकान में आधार बनाने और सुधारने का काम नहीं किया जा सकता है और न ही दुकानदार द्वारा ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अवैध है और संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी।साथ ही आधार बनाने और अपडेट करने के लिए सेंटर संचालन के नए निर्देश जारी कर दिए हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) तथा मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन किसी शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। जिन आधार सुपरवाइजर द्वारा ऐसा किया जाता है वह पूरी तरह अवैध है। साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाए अथवा सुधारे जाने संबंधी बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है। इससे आम नागरिक में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अन्य आधार पंजीयन सुपरवाइजर जो निर्धारित स्थान पर पंजीयन का कार्य कर रहे हैं प्रभावित होते हैं।
आधार पंजीयन पूरी तरह निश्शुल्क
आधार से संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आधार का पंजीयन पूरी तरह से निश्शुल्क है। इसके पश्चात बायोमेट्रिक अपडेट फोटो, अंगुली के निशान,आंख की रेटिना आदि के डेमोग्राफिक अपडेट मोबाइल नंबर, पता आदि सहित 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। केवल डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये तथा ई-आधार कार्ड के कलर प्रिंट आउट के लिए 30 रुपये का शुल्क निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति अधिक शुल्क लेता है, तो वह अवैध है।वहीं आवेदक समस्या हाेने पर आधार हेल्पलाइन नंबर 1947 पर रसीद में दी गई जानकारी अनुसार शिकायत दर्ज करवा सकता है।