Bhopal News: नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपित प्रोफेसर को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
राजधानी की सीबीआइ विशेष अदालत का फैसला। आरोपित पर 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वर्ष 2014 में उजागर हुआ था घोटाला। आरोपितों ने अपने पद का दुरुपयोग कर साक्षात्कार बोर्ड-एक व साक्षात्कार बोर्ड-दो द्वारा तैयार समेकित अंक सूचियों में काट-छांट कर अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए थे।
By Ravindra Soni
Edited By: Ravindra Soni
Publish Date: Fri, 11 Nov 2022 09:09:21 AM (IST)
Updated Date: Fri, 11 Nov 2022 09:09:21 AM (IST)
भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। सीबीआइ की विशेष अदालत ने नवोदय विद्यालय समिति के भोपाल क्षेत्र के कार्यालय द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा-2012 में हुए फर्जीवाड़े के आरोपित प्रोफेसर को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। उस पर 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दो में एक आरोपित की मौत हो चुकी है।
जानकारी के मुताबिक नवोदय विद्यालय समिति, मुख्यालय- नोएडा (उत्तर प्रदेश) के मुख्य सतर्कता अधिकारी जी. अरूमुगम ने 27 अगस्त 2014 के द्वारा सीबीआइ, भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया कि नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा विभिन्न विषयों के लिए शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जानी थी। भर्ती लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के आधार पर होनी थी। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से लिखित परीक्षा का कार्य यूआइएएमएस, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ को सौंपा गया था। सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया का प्रभार, क्षेत्रीय कार्यालय के उप आयुक्त डा. मोहम्मद कलीम के पास था। लिखित परीक्षा के उपरांत नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में 22 जुलाई से 30 जुलाई 2013 तक साक्षात्कार आयोजित हुए। साक्षात्कार के लिए दो बोर्ड बनाए गए थे। साक्षात्कार के बाद अंतिम परीक्षा परिणाम जारी हुआ। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र जारी हो गए।
सेवानिवृत्ति पर खुली पोल
31 जनवरी 2014 को डा. मोहम्मद कलीम सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने एवाई रेड्डी को पद भार सौंपा। इसी अनुक्रम में डा. कलीम ने शिक्षक भर्ती से संबंधित दस्तावेज भी रेड्डी को सौंपे। दस्तावेजों के आदान-प्रदान के दौरान उजागर हुआ कि साक्षात्कार बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों को जो अंक प्रदान किए गए थे, उनसे संबंधित समेकित अंक सूची में कूटरचना करके काट-छांट की गई है-बदल दी गई है। शिकायत के आधार पर भोपाल सीबीआइ ने डा. मोहम्मद कलीम के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी का केस दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि आरोपित डा. मोहम्मद कलीम व साक्षात्कार बोर्ड-एक के चेयरपर्सन आरोपित प्रोफेसर शेख अदम शफी ने आपराधिक षड्यंत्र किया। आरोपितों ने अपने पद का दुरुपयोग कर साक्षात्कार बोर्ड-एक व साक्षात्कार बोर्ड-दो द्वारा तैयार समेकित अंक सूचियों में काट-छांट कर कर अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए थे। साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यार्थियों को भी उपस्थित बताकर अंक प्रदान किए गए। लंबी चली सुनवाई के दौरान आरोपित डा. मोहम्मद कलीम की मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपित प्रोफेसर शेख अदम शफी को सजा से दंडित किया।