नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर सहित अंचल में शराब के अहातों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में लोग सार्वजनिक स्थलों पर शराब के जाम छलकाने से नहीं चूक रहे हैं। हालत यह है, कि लोग शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग आने वाले बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसर में शराब पीने से नहीं डर रहे हैं।
ऐसा ही मामला रविवार को भिंड रेलवे स्टेशन परिसर का सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने वाले गेट के बाहर खड़ा एक युवक सरेआम शराब पीता नजर आया। अहम बात यह है, कि जिस जगह खड़े होकर युवक शराब पी रहा था, वहां से आरपीएफ थाना महज 10 कदम की दूरी पर है।
बता दें, कि शराब पीने वाले लोगों ने शहर की कई पुलियाओं को अपना उचित स्थान बना लिया है और रात घिरते ही पुल-पुलिया के पास ऐसे लोगों की महफिल जमने लगती है । इसके अलावा ये युवक शराब का सेवन करने के बाद किसी भी चौक-चौराहों में पहुंच कर शोरगुल करने से भी नहीं चूकते हैं। जबकि नियम है, कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना दंडनीय अपराध है।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर अपराधी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और अगर वह उपद्रव करता है, तो जुर्माना ₹10,000 तक बढ़ सकता है और तीन महीने की जेल की सजा हो सकती है।
इनका कहना है
जवान लगातार स्टेशन और परिसर में गश्त करते हैं। अगर कोई स्टेशन गेट के बाहर खड़ा होकर शराब पी रहा है तो मैं इसे चेक करवाता हूं।
अजय कुमार, भिंड आरपीएफ थाना प्रभारी