Ashoknagar Crime News: कुत्ते से कटाने पर मालिक को मिली एक साल की सजा,1500 रूपये का अर्थदण्ड
Ashoknagar Crime News: शासन की ओर से यशपाल सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।
By Lalit Katariya
Edited By: Lalit Katariya
Publish Date: Tue, 24 Jan 2023 09:05:54 PM (IST)
Updated Date: Tue, 24 Jan 2023 09:35:29 PM (IST)
Ashoknagar Crime News : अशोकनगर। अपने कुत्ता से एक व्यक्ति को कटाना कुत्ता मालिक को महंगा पड़ गया। पीडि़त की शिकायत पर न्यायालय द्वारा आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई है। 16 अक्टूबर 2017 को फरियादी रमेश धाकड़ ने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हुए बताया था कि आरोपी तरवर सिंह धाकड़ निवासी बरखेड़ालाल ने उसे अपने कुत्ते से कटवाया था। घटना के समय दोपहर करीब 12.30 बजे जब रमेश हरनाम सिंह चौहान के घर के आगे पहुंचा तो तरवर ने अपना पालतू कुत्ता उस पर छोड़ दिया। कुत्ता ने रमेश की बाएं पैर की पिंडली में काट लिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 289 इजाफा 324 के तहत प्रकरण दर्ज किया एवं जांच के उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय श्रीमती दुर्गा सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी को तरवर सिंह धाकड़ को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से यशपाल सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई। उक्ताशय की जानकारी मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद एडीपीओ ने दी।