नवदुनिया प्रतिनिधि,विदिशा। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 वर्ष की आयु से अधिक और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी है लेकिन इसके लिए इन मतदाताओं को 25 अक्टूबर से पहले एक फार्म पर अपनी सहमति देना होगी।
चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों की जानकारी देते हुए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाता जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान नहीं कर सकेंगे उन्हें फार्म 12डी पर सहमति देनी होगी इसके लिए अंतिम तिथि 25 अक्टूबर नियत की गई है। निर्धारित प्रारूप में समुचित जानकारियां अंकित की जाएगी और बकायदा पावती रजिस्टर पर दो गवाहो के हस्ताक्षर उपस्थिति के रूप में सुनिश्चित कराए जाएंगे। इसी प्रकार की प्रक्रिया चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता के लिए भी अपनाई जाएगी।
भार्गव ने बताया कि मतदान के लिए तमाम प्रबंध संबंधित मतदाता के घर पर ही किए जाएंगे जिसमें मतदान को छोड़कर शेष अन्य प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। अधिकतम दो बार मतदान दल विजिट करेगा और आने से पहले संबंधित मतदाताओं को सूचित किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का फार्म 12डी रिजेक्ट हो जाता है तो मतदान केन्द्र पर जाकर मत देने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में फार्म 12 डी के तहत मतदान करने वालों के लिए रूटचार्ट फाइनल होने पर मतदान दल की टीम में दो सदस्य होंगे, जिसमें पीठासीन अधिकारी राजपत्रित अफसर होंगे।