Raipur News: बिना लाइसेंस के उर्वरक विक्रय, कृषि विभाग ने की जब्ती
जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा लगातार निरीक्षण के दौरान बिना अनुज्ञप्ति के उर्वरक विक्रय करते पाये जाने पर कार्रवाई की जा रही है।
By Kadir Khan
Edited By: Kadir Khan
Publish Date: Wed, 08 Sep 2021 11:56:10 AM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Sep 2021 11:56:09 AM (IST)
Raipur News: रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कृषि विभाग के जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा लगातार निरीक्षण के दौरान बिना अनुज्ञप्ति के उर्वरक विक्रय करते पाये जाने पर अभनपुर के दिव्यांशु कृषि केंद्र ग्राम-अभनपुर तामासिवनी पर जब्ती की कार्यवाही की गई। उप संचालक कृषि रायपुर आर के कश्यप ने बताया कि विकासखंड अभनपुर ग्राम-तामासिवनी के ही मेसर्स जिज्ञासा कृषि केंद्र, निशा क्रांप सांइस, शिव कुमार कृषि केंद्र, पप्पू बीज भंडार, पूनम कृषि केंद्र एवं विकासखंड धरसीवा के गणेश एजेंसी ग्राम-कुरा, सर्वग्य कृषि केंद्र कुरा, प्रयाग कृषि केंद्र पंडरभट्ठा के विक्रय परिसर का निरीक्षण के दौरान अभिलेखों का संधारण यथा स्कंध पंजी संधारित नहीं किये जाने, बिना केश मेमर्स और कृषकों से बिना हस्ताक्षर लिये उर्वरक वितरण, पी.ओ.एस. मशीन का बंद होना, मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं किये जाने पर स्पष्टीकरण जारी किया गया।
धान उठाव और अरवा फोर्टिफाइड चावल
कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने रायपुर जिले के अरवा राइस मिलर्स के माध्यम से दो लाख मेट्रिक टन धान को फोर्टिफाइड राइस के रूप में जमा करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिले के 119 राइसमिलर्स के मिलिंग क्षमता अनुसार न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हुए 20 सितंबर 2021 तक चावल जमा करने के निर्देश दिए है। जिले के अरवा राइस मिलर्स निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान का उठाव 15 सितंबर 2021 तक कर भारतीय खाद्य निगम को 20 सितंबर 2021 तक फोर्टीफाइड चावल प्रदाय करना सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को सचिव खाद्य द्वारा जारी आदेश दिनांक 31 अगस्त 2021 के परिपालन में सभी राइस मिलर्स को मिल परिसर में स्टाक मिलिंग रजिस्टर रखने, खाद्य विभाग के माड्यूल की नियमित रूप से एंट्री करने के अलावा मासिक जानकारी भेजने की प्रक्रिया पालन करवाने के निर्देश दिए है।