रायपुर। Chhattisgarh Hookah Bar: छत्तीसगढ़ सरकार नशे के कारोबार के खिलाफ खासी सख्ती बरती और हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन नशे के सौदागर भी धंधा चलाने के लिए नए-नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसा ही एक तरीके के तहत जिले में नशे की होम डिलीवरी करने के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल आरोपितों द्वारा हुक्के के पाट और तंबाकू के फ्लेवर की होम डिलीवरी की जा रही हैं।
वाट्सएप ग्रुप बनाकर चल रहा खेल :
- नशे का कारोबार करने वाले वाट्सएप ग्रुप बनाकर रखे हैं। इसमें शहर में युवा जुड़े हुए हैं। आर्डर मिलने पर घर तक हुक्का और फ्लेवर पहुंच रहा है। जिसके अलग-अलग रेट तय हैं।
आनलाइन चल रहा था गोरखधंधा:
- स्कूल-कालेज छात्रों को आनलाइन आर्डर पर हुक्के के पाट और फ्लेवर तंबाकू की होम डिलीवरी की जा रही है। किराए पर रहने वाले युवा खासतौर पर निशाने पर रहते थे। पुलिस अब नशे की होम डिलीवरी के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है।
फ्री देकर युवाओं को नशे की लत लगाई जा रही थी :
- आरोपित पहली बार युवाओं को फ्री में हुक्का पाट की डिलीवरी करते हैं, उसके बाद चार्ज लेले हैं। 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्च लिया जाता है। माना जा रहा है कि आरोपित पहले युवाओं को नशे की लत लगाने के लिए उन्हें फ्री का लालच देते हैं।
आनलाइन शापिंग साइड पर हुक्का उपलब्ध :
- अलग-अलग आनलाइन साइडों में हुक्का उपलब्ध है। युवक आसानी से उसका आर्डर कर हैं। सस्ते दाम में हुक्का उपलब्ध है। युवक और युवतियां दोनों हुक्का आर्डर कर रहे हैं।
यह है नियम :
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में आवश्यक संशोधन का प्रारूप छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार किया। संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल के माध्यम से धुम्रपान को भी प्रतिबंध किया गया है। हुक्का बार का संचालन करते पाए जाने पर हुक्का बार के विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त करने का प्रावधान किया गया है।
हुक्का बार संचालन पर इतने साल की सजा :
- जो कोई भी व्यक्ति हुक्का बार का संचालन करते पाया जाएगा उसके खिलाफ गैर-जमानतीय अपराध कायम होगा और एक से तीन साल तक जेल हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह जो कोई व्यक्ति हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धुम्रपान करते हुए पाया जाता है तो ऐसे में एक हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है।