राज्य ब्यूरो,नईदुनिया, रायपुर : राज्य के सभी कोषालयों में जुलाई महीने से ई-बिल की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इससे पहले कोषालयों को भेजे जाने वाले दस्तावेजों में ई-बिल सिस्टम की अनिवार्यता लागू नहीं थी, लेकिन जुलाई से इसकी अनिवार्यता लागू होने वाली है। ई-बिल की व्यवस्था न सिर्फ मासिक वेतन के भुगतान के लिए बल्कि मेडिकल क्लेम सहित सभी प्रकार के बिलों को अब ई-बिल के माध्यम से आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। कोषालयों में जाकर मोटी फाइल प्रस्तुत करने के बजाय अब आनलाइन प्रकरण प्रस्तुत करना होगा।
वित्त विभाग ने निर्देशित किया है कि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी कार्यालयों में स्कैनर, इलेक्ट्रानिक उपकरणों की भी व्यवस्था की जानी अनिवार्य है। अधिकारियों के मुताबिक कोषालयों में व्यवस्था पेपरलेस किए जाने की तैयारी है।
कोषालयों में इससे पहले ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदनों को प्रस्तुत किया जा रहा था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ई-कोष साफ्टवेयर की मदद से ई-बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। कोषालय अधिकारी ई-बिल भुगतान के पहले सभी बिंदुओं की जांच करने के बाद भुगतान के लिए अग्रेषित करेंगे।
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोषालयों में आनलाइन बिल भेजने व स्वीकृत करने की नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार रुकेगा व पारदर्शिता बढ़ेगी। महालेखाकर को भी ई-लेखे को आनलाइन भेजना होगा। नई व्यवस्था से पेंशन सहित विभागीय भुगतान के अन्य प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। नई व्यवस्था से ई-बिल की जांच आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर से लेकर कोषालय स्तर पर, लिपिक, सहायक कोषालय अधिकारी (देयक), सहायक कोषालय अधिकारी, कोषालय अधिकारी स्तरों पर जांच होगी।