CG News: आय से अधिक संपत्ति मामले में अमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत, मिली अग्रिम जमानत
सोशल एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी।
By Vinita Sinha
Edited By: Vinita Sinha
Publish Date: Fri, 31 Mar 2023 05:53:00 PM (IST)
Updated Date: Fri, 31 Mar 2023 05:53:00 PM (IST)
रायपुर। Aman singh आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का सामना कर रहे रमन सरकार के पूर्व नौकरशाह अमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अमन सिंह की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली गई है। बता दें कि कि कोर्ट के आदेश के बाद अब अमन सिंह को अब ईओडब्ल्यू गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जस्टिस राकेश मोहन की बेंच ने पहले ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले को रिजर्व कर लिया था और शुक्रवार को उन्होंने ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।
सोशल एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने पूर्व नौकरशाह अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए एसीबी और ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर ही एसीबी और ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी, हालांकि अभी भी अमन सिंह को हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। फिलहाल मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी।
ये है मामला
सोशल एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने छग शासन के पूर्व प्रमुख सचिव व आइआरएस अधिकारी अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए राज्य शासन से जांच की मांग की थी। उचित शर्मा ने अमन सिंह पर पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार करने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, मनी लांड्रिंग और विदेशी निवेश का आरोप लगाया है। चिप्स में तैनाती के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी शिकायतकर्ता ने लगाया है। शिकायत के आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई प्रारंभ की थी।