पत्नी की हत्या का आरोपित पति गिरफ्तार, अपराध में संलिप्त मां व बहन भी गए जेल
मामूली विवाद में पत्नी की हत्या कर हादसे के रूप में सुनियोजित साजिश करने वाले पति, मां और उसकी बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक एनएल राठिया सउनि, लक्ष्मण पुरी गोस्वामी अमृत भार्गव प्रधान आरक्षक मनींजर सिदार, आरक्षक यशवंत बंजारे, राजकुमार साहू, उमेश जांगडे एवं स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
By Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 14 Nov 2024 08:34:50 AM (IST)
Updated Date: Thu, 14 Nov 2024 08:34:50 AM (IST)
पुलिस के गिरफ्त में आरोपित HighLights
- हत्या कांड की वारदात रायगढ़ के कोसीर थाना क्षेत्र की।
- भागवत कुर्रे का पत्नि से मामूली तौर पर घरेलू विवाद हो गया।
- तैश में आकर पत्नी की गला को दबाकर हत्या कर दिया था।
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़ । हत्या कांड की वारदात कोसीर थाना क्षेत्र की है। बीते दिन रात 09.15 बजे भागवत कुर्रे पिता स्व राखीराम कुर्रे 30 ग्राम वार्ड 13 कोसीर का अपने पत्नि मालती कुर्रे से मामूली तौर पर घरेलू विवाद हो गया। ऐसे में भागवत ने तैश में आकर अपने रूम के अंदर जाकर अपनी पत्नी मालती कुर्रे की गला को दबाकर हत्या कर दिया था। इस हत्याकांड के बाद वह भयभीत था। ऐसे में वह अपनी मां चंद्रिका बाई एवं बहन जानकी अनंत को अपने रूम में बुलाया तत्पश्चात पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वही भागवत कुर्रे के मां एवं बहन ने मालती कुर्रे के हांथ को छुकर देखे तो मालती मृत अवस्था मे थी।
डाक्टर के आरंभिक जांच में ही मौत होना बताया
घटना का साक्ष्य छुपाने के नियत से तीनों ने मिलकर मालती के लाश को रूम से उठाकर बाड़ी के पास कुंआ के किनारे बने फर्स में ले कर दिए। ताकि फिसलकर गिरने की वजह बताते हुए हादसा बताया जा सके। और इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हो जाना बताया जा सके।उनकी सुनियोजित घटना काफी हद तक सही दिशा में थी। जहां उपचार के लिए सारंगढ़ अस्पताल ले गये यहां डाक्टर के आरंभिक जांच में ही मौत होना बताया गया।
पीएम रिपोर्ट
संदिग्ध हालत में मौत होने पर डाक्टर ने पुलिस को तहरीर भेजी। मृतिका के शव का पीएम कराया गया पीएम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु को गला दबाने से श्वांस अवरोध होना एवं हत्या प्रकृति का होना लेख किया गया। इस पर धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच की गई जांच दौरान आरोपित भागवत कुर्रे, चंद्रिका कुर्रे,जानकी अनंत के साथ मिलकर हत्या करना स्पष्ट हुआ।
तीनों के बयान में कई तरह के विरोधभास
ततपश्चात पूछताछ में मृतका के पति द्वारा पुलिस को गुमराह करने का काफी प्रयास किया गया परंतु तीनों से अलग-अलग पूछताछ की गई तो तीनों के बयान में कई तरह के विरोधभास नजर आया। ऐसे में तीनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गए और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बयां कर दिए।
न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
वहीं भागवत कुर्रे पिता स्व राखीराम कुर्रे 30 चंद्रिका कुर्रे पति स्व राखीराम कुर्रे 60 जानकी पति राजाराम अनंत 40 ग्राम वार्ड 13 कोसीर थाना कोसीर जिला सारंगढ बिलाईगढ को गिरप्तार कर धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।