कोरबा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आदर्श आचार संहिता के साथ निर्वाचन की तैयारियां तेज हो गई है। निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव कराना निर्वाचना का मुख्य उद्देश्य है। 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी इस बार आनलाइन नामांकन भर सकेंगें। प्रत्याशी को 40 लाख रूपये खर्च के दायरे में चुनाव लड़ना होगा।
यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर सौरभ कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागृह में पत्रकारो से चर्चा के दौरान कही। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि नामांकन दाखिल के लिए प्रत्याशी आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एपडाउन करना होगा। सामान्य वर्ग के प्रत्याशियांे अमानत राशि 10 हजार व ओबीसी, अजा व अजजा के लिए 5,000 रूपये देय होगा। कोरबा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावशाील हो गई है। जिले की चार विधानसभा क्रमश: 20-रामपुर, 21-कोरबा, 22-कटघोरा और 23-पाली-तानाखार के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, नाम वापसी की अंतिम तिथि दो नवंबर, मतदान की तिथि 17 नवंबर और मतगणना तीन दिसंबर को की जाएगी। विधानसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पांच दिसंबर तक पूर्ण होगी।
उन्होंने कहा कि कोरबा जिले के सभी चारों विधानसभाओं में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन संपन्न कराना प्राथमिकता रहेगी। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोरबा जिले के फोटो युक्त निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को की गई थी। जिले में 1080 मतदान केंद्र है। चार अक्टूबर की तिथि में मतदाताओं की संख्या विधानसभा रामपुर में 220896, कोरबा में 254743, कटघोरा में 214658, पाली-तानाखार में 228061 है। जिले में 459080 पुरूष मतदाता, 459238 महिला मतदाता, 40 ट्रांसजेंडर मतदाता, कुल मतदाता 918358 है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को जिले में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न् कराने हेतु चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार टीम गठित करने के साथ प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
बिना अनुमति पोस्टर लगाना,नारा लेखन प्रतिबंधित
कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही शासकीय खर्च से लगाये गये समस्त होर्डंिग व प्रचार सामाग्री हटाने की कार्यवाही जारी है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गये समस्त प्रकार की प्रचार सामाग्री, फलेक्स, होर्डिंग्स को हटाये जाने की कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत निर्वाचन प्रायोजन हेतु लाउड-स्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात 10 सुबह छह बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय,गैर शासकीय व निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना प्रचार संबंधी नारा लेखन या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित होगा।
सामान्य जन-जीवन से जुड़े कार्य नहीं होंगे प्रभावित
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान होने वाले तीज़-त्यौहारों में जिले के आम नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या न हो और सामान्य जन-जीवन प्रभावित न हो इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। उन्होंने अधिक मात्रा में नगदी न रखने एवं सामान लेकर चलने वाले व्यापारियों, आम नागरिकों को सामानों का बिल रखने तथा आवश्यक दस्तावेज भी साथ लेकर चलने के लिए कहा है। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए सी-विजील एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायतकर्ता सूचना दे सकते हैं।
नो योर कंडीडेट एप से जान सकेंगे प्रत्याशी के चरित्र
कलेक्टर ने आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार मतदाताओं को अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को जानने के लिए नो योर कैंडिडेट यानी अपने प्रत्याशी को जानिए के लिए मोबाइल ऐप जारी की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न् प्रकार की अनुमतियों के लिए सुविधा ऐप जारी की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी।