Jashpur News:आचार संहिता के उल्लंघन पर जशपुर के भाजपा प्रत्याशी रायमुनि को थमाया नोटिस
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रिटर्निंग अधिकारी प्रशांत कुशवाहा ने जशपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रायमुनि भगत को नोटिस जारी कर सफाई मांगी है। जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु भाजपा प्रत्याशी रायमुनी भगत द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अन्तर्गत चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन एवं ध्वनि
By Yogeshwar Sharma
Edited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Fri, 10 Nov 2023 08:13:47 PM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Nov 2023 08:13:47 PM (IST)

जशपुरनगर । आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रिटर्निंग अधिकारी प्रशांत कुशवाहा ने जशपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रायमुनि भगत को नोटिस जारी कर सफाई मांगी है। जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु भाजपा प्रत्याशी रायमुनी भगत द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अन्तर्गत चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यालयीन आदेश के तहत् प्रत्याशी को उक्त प्रचार-प्रसार के लिए वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति प्रदान की गई है।
परंतु उनके द्वारा उक्त स्थान पर नुक्कड़ नाटक (सांस्कृतिक कार्यक्रम) आयोजित किया गया जिसकी अनुमति उनके द्वारा नहीं ली गई है, जो अनुमति आदेश के शर्तों तथा आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उनका यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है। रिटर्निंग ने भाजपा प्रत्याशी रायमुनी भगत को जवाब तत्काल प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया है। साथ ही समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
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शराब के नशे में प्रशिक्षण में पहुंचे दो शिक्षक निलंबित
जशपुरनगर । शराब के नशे में धुत्त होकर मतदान दलों के प्रशिक्षण में पहुंचे दो शिक्षकों को जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डा रवि मित्तल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले शिक्षकों में पत्थलगांव ब्लाक के सहायक शिक्षक (एलबी) भोलाकर पैकरा एवं फरसाबहार विकासखंड के शासकीय उमा विद्यालय गंजियाडीह के सहायक शिक्षक (एलबी) बिरेन्द्र कुमार पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
प्रशिक्षण स्थल शासकीय राजा विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय में मतदान दलों के प्रशिक्षण में मद्यपान कर उपस्थित होना पाया गया, जिसके संबंध में चिकित्सकीय जांच में उक्त तथ्य की पुष्टि हुई है। सहायक शिक्षक (एलबी) भोलाशंकर पैकरा एवं बिरेन्द्र कुमार पैंकरा द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में जानबूझकर अशिष्टता एवं अनुशासनहीनता बरती गई है। जो छग सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 23 के विपरीत है। जिस हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. रवि मित्तल ने एबीईओ पत्थलगांव के सहायक शिक्षक (एलबी) भोलाशंकर पैकरा एवं फरसाबहार विकासखण्ड के शासकीय उमा विद्यालय गंजियाडीह के सहायक शिक्षक (एलबी) बिरेन्द्र कुमार पैकरा को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय डीईओ जशपुर निर्धारित किया गया है। सहायक शिक्षक (एलबी) भोलाशंकर पैकरा एवं बिरेन्द्र कुमार पैकरा को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।