नईदुनिया न्यूज, जांजगीर-चांपा: बीमा अवधि में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर मरम्मत खर्च देने से इंकार करने पर 1 लाख 41 हजार 804 रुपए ,मुकदमे का खर्च 10 हजार व मानसिक क्षतिपूर्ति 3 हजार रुपए सहित देना होगा।शिकायतकर्ता बाराद्वार निवासी जयकिशन केडिया ने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से वाहन आइचर प्रो 2059 एक्स पी मालवाहक क्रमांक सीजी 11 ए एक्स 2437 का बीमा 20जून 2023 से 1 जून 2024 तक के लिए कमर्शियल पैकेज एडऑन बीमा पॉलिसी कराया था ।
बीमा अवधि में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी ने मरम्मत में खर्च की गई राशि इस आधार पर देने से इंकार किया कि शिकायतकर्ता ने नाम दावा प्रपत्र में सही विवरण नहीं दिया था तथा वाहन में क्षति पूर्व की है, दुर्घटना के समय की नही है जिसकी क्षतिपूर्ति राशि देने के कंपनी उत्तरदायी नहीं है । तब शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया । जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू , सदस्य विशाल तिवारी सदस्य महिमा सिंह ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर पाया कि वाहन बीमा अवधि में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ।
वाहन में आई क्षति दुर्घटना के समय की ही है । बीमा कंपनी ने क्लेम से मना कर सेवा में कमी की है। अतः बीमा कंपनी शिकायतकर्ता को क्लेम राशि 1 लाख 41 हजार 804 रुपए, , मासिक संताप का 10 हजार रुपए तथा वाद व्यय का 3 हजार रुपए आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर अदा करेगी । नियत अवधि में आदेशित राशि नहीं देने पर आदेश के दिन से भुगतान तक आदेशित राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देगी । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पेश परिवाद को स्वीकार कर यह आदेश पारित किया गया ।