बिलासपुर। Bilaspur News: पुराने टैक्स बकायादारों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग एकमुश्त जमा योजना की सुविधा दे रहा है। इसके तहत वाहन मालिक एक साथ टैक्स जमा करते हैं तो दिसंबर 2018 तक पेनाल्टी में छूट मिलेगी। हालांकि टैक्स व ब्याज जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद भी टैक्स का भुगतान करने में अनाकानी करने पर विभाग सख्ती दिखाएगा और बकायादारों की संपत्ति कुर्क होगी।
क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने लंबे समय से टैक्स भुगतान न करने वालों की सूची तैयार की है। इसमें त्रैमासिक व मासिक को मिलाकर 3,242 बकायादार हंै। इन्हें कई बार टैक्स जमा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन वे स्र्चि नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे बकायादारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना(एकमुश्त निपटान योजना) शुरू की है। परिवहन विभाग में नियम है कि यदि टैक्स जमा नहीं करते हैं तो तीन तरह से भुगतान जुड़ता है। एक टैक्स, दूसरा पेनाल्टी और तीसरा ब्याज।
मतलब बकायादारों को इन तीनों को जोड़कर जो बकाया राशि निकलती है, उसका भुगतान करना पड़ता है। इस योजना के तहत पेनाल्टी में छूट दी जा रही है। यह छूट केवल अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक की अवधि में मिलेगी। बकायादारों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि पेनाल्टी और टैक्स की राशि लगभग एक सामान निकलती है। विभाग चाह रहा है कि बकायादार इसका लाभ लेकर लंबित टैक्स प्रकरण का निपटारा कर लें।
क्योंकि इस सुविधा के बाद टैक्स जमा नहीं करते हैं तो भू राजस्व वसूली की तरह वाहन स्वामी की अंचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। वाहन स्वामी द्वारा उपयोग में रखी गए व्यवसायिक वाहनों का टैक्स छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा तीन के तहत देना अनिवार्य है। भले स्वामी वाहन को नष्ट क्यो न कर दिया हो। परिवहन विभाग के रिकार्ड में उन वाहनों का टैक्स अभी भी बाकी है।
कर के दायरे में आने वाले वाहन
त्रैमासिक कर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्राली, जेसीबी, क्रेन, रोडरोलर, एंबुलेंस, स्कूल बस या ऐसे सभी मालयान जिनका संकल यान भार 3,500 किग्रा से अधिक के वाहने आते हैं। इसी तरह मासिक कर में यात्री वाहन बस शामिल है।