Chhattisgarh High Court: बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। ईओडब्ल्यू में दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। करीब 10 दिन पहले कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को झटका लगा है। सरकार उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में थी।
अमन सिंह व उनकी पत्नी ने रायपुर के निचली अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की शरण ली थी। बीते 20 मार्च को हाई कोर्ट में सभी पक्षों ने अपना-अपना तर्क पेश किया था। राज्य शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतोदास और सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की ओर से जमानत देने का विरोध किया था। वहीं, याचिकाकर्ता अमन सिंह व उनकी पत्नी की तरफ से जबलपुर के सीनियर एडवोकेट अनिल खरे, अभिषेक सिन्हा व विवेक शर्मा ने लंबी बहस की और कहा कि राज्य शासन राजनीतिक दुर्भावना के तहत काम कर रहा है।
जबकि उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा प्रस्तुत कर दिया है। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला ही नहीं बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो(ईओडब्ल्यू) को जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने ईओडब्ल्यू को ई-मेल कर पूछा था कि वे बयान के लिए आना चाहते हैं। छह मार्च को उन्हें बुलाया था। वे सुबह दफ्तर पहुंच गए और रात तक वहां रहे। उनसे 300 पन्नें में सवाल किए गए। उन्होंने सभी का उत्तर भी दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है।