ITR Filing: क्या है फॉर्म 16, आईटीआर रिटर्न भरने में कैसे आता है काम, जानिए यहां
Income Tax Return: फॉर्म-16 मिलन के बाद ITR दाखिल करने में देरी न करें। इस बार आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
By Kushagra Valuskar
Edited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Thu, 22 Jun 2023 11:33:02 AM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Jun 2023 11:33:02 AM (IST)
Income Tax Return: फॉर्म-16 मिलन के बाद ITR दाखिल करने में देरी न करें। इस बार आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय शुरू हो गया है। नौकरीपेशा करदाताओं को उनकी कंपनियों से फॉर्म-16 मिलने लगा है। कर्मचारियों के लिए फॉर्म-16 बेहद जरूरी दस्तावेज है। इससे उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं फॉर्म-16 इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
फॉर्म-16 कब भरा जाता है?
आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया में फॉर्म-16 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कर्मचारी को दिया गया वेतन, कर्मचारी द्वारा दिखाई गई कटौती और टीडीएस शामिल है। आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत कंपनियों को अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करना होता है। जिसमें कर्मचारियों की इनकम पर काटे गए TDS का विवरण होता है।
समय सीमा से पहले आईटीआर दाखिल करें
फॉर्म-16 मिलन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी न करें। इस बार आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस तिथि तक आप बिना किसी शुल्क के रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। समय सीमा बीत जाने के बाद जुर्माने के तौर पर रकम वसूली जाती है।
फॉर्म-16 में भत्ते का विवरण देखें
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म-16 को पूरी तरह से पढ़ना जरूरी है। चेक करें कि आपके फॉर्म-16 में भत्ता दर्शाया गया है या नही। इसमें एचआरए और लीव ट्रैवल अलाउंस अहम हैं।
आईटीआर फाइल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- आपका पैन नंबर सही होना चाहिए। अगर गलत है तो आप रिफंड के लिए दावा नहीं कर सकते।
- फॉर्म-16 में अपना नाम, पता और कंपनी का TAN नंबर जांचें।
- सुनिश्चित करें कि फॉर्म-16 में टैक्स कटौती फॉर्म-26 एएस और एआईएस से मेल खाती है।
- अगर आपने पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुना है, तो टैक्स बचत कटौती का विवरण जांचें।