PPF News: देश में कई सार्वजनिक और प्राइवेट निवेश स्कीम्स हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) है। इस स्कीम में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिलता है। इस सरकारी योजना में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।
क्या होगा अगर पीपीएफ अकाउंट किसी कारण बंद हो जाएं। क्या हमारा निवेश सुरक्षित है, रकम वापस मिलेगी या नहीं। ऐसे सवाल कई लोगों के मन में आते हैं। अगर आपका PPF खाता बंद हो गया है, तो यह खबर आपके लिए है।
अगर आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में निवेश कर रहे हैं, तो एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना न भूलें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पीपीएफ खाता डीएक्टिवेट किया जा सकता है। उस स्थिति में अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए अतिरिक्त रकम देनी पड़ सकती है। इसलिए पीपीएफ खाते में कम से कम 500 रुपये जरूर निवेश करें।
पीपीएफ अकाउंट के बंद होने के कई नुकसान हैं। आप खाते पर लोन नहीं ले सकते हैं। इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए फाइन देना पड़ता है। आइए जानते हैं अकाउंट को कैसे दोबारा शुरू करें।
- बंद हो चुके पीपीएफ अकाउंट को शुरू करने के लिए डाकघर या बैंक की शाखा जाना होगा।
- वहां आपको लिखित में आवेदन देना है।
- आपका खाता जितने वर्ष तक बंद था। उस हिसाब से आपको हर साल के पैसे जमा करने होंगे।
- पीपीएफ अकाउंट का लॉकइन पीरियड 15 साल का होता है। इस अवधि के बाद खाता एक्टिवेट नहीं होता।
- यदि आप मैच्योरिटी के बाद निवेश जारी रखना चाहते हैं, तो अकाउंट को पांच साल के लिए बढ़ा सकते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में ब्याज दर 7.1 फीसदी है। पीपीएफ निवेश के कुछ फायदे न्यूनतम जोखिम के साथ आकर्षक ब्याज दरें हैं। लोन सुविधा और आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है। आप अपना बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर और मिनी स्टेटमेंट ऑनलाइन देख सकते हैं। पीपीएफ निवेश सुरक्षित है, क्योंकि सरकार इस स्कीम की सुरक्षा की गारंटी देती है।