PAN Card Apply Process: अगर आपको लगता है कि पैन कार्ड 18 साल की उम्र के बाद ही बनवाया जा सकता है, तो आप गलत है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आईटीआर फाइल करने की सीमा नहीं है। यदि कोई नाबालिग 15 हजार रुपये प्रति महीने से ज्यादा आय अर्जित करता है, तो वो ITR फाइल कर सकता है। गौरतलब है कि इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इस कारण आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड के लिए कोई उम्र तय नहीं की गई है। इससे साफ है कि नाबालिग भी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1. जब अभिभाव बच्चे के नाम पर निवेश कर रहे हों।
2. निवेश का नॉमिनी बच्चे को बनाना है।
3. बच्चे के नाम से बैंक खाता खुलवाना है।
4. बच्चा खुद कमाता हो।
नाबालिग के पैन कार्ड को बनवाने के लिए आवेदन पेरेंट्स को करना होता है। ITR फाइल करने की जिम्मेदारी भी माता-पिता की होती है। नाबालिग के नाम से जारी पैन कार्ड में फोटो और हस्ताक्षर नहीं होते है। इसे प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन करना पड़ता है।
- सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा।
- फॉर्म 49 ए भरने के लिए निर्देशों को पढ़ें। सही श्रेणी चुनते हुए सभी जानकारी भरें।
- अब नाबालिग की आयु का सर्टिफिकेट समेत दूसरे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फीस भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
- आपको एक रसीद नंबर मिलेगा। इसका इस्तेमाल आप स्टेटस पता करने के लिए कर सकते हैं।
- वेरिफिकेशन के 15 दिनों के अंदर पैन कार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा।
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