Income Tax Saving: इनकम पर टैक्स लगता है। हालांकि इस कर से कुछ तरीकों से बचा जा सकता है। आयकर अधिनियम निवेशों के लिए टैक्स कटौती की अनुमति देता है। ये छूट लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो आर्थिक विकास को गति देने में मदद कर सकती है। ऐसे में आप किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं। आज हम आपको उसकी जानकारी देने जा रहे हैं।
सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, इक्विटी लिंक्ड बचत योजना जैसे टैक्स सेविंग योजनाओं में निवेश करें। इन स्कीम्स में निवेश करने से आपको टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है।
आप मेडिकल व्यय, शिक्षा और अन्य विभिन्न खर्चों के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। कटौती का दावा करने के लिए रसीदें और बिल अपने पास रखें।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक कटौती क्लेम कर सकते हैं।
धारा 80डी के तहत अपने पार्टनर और आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर डिस्काउंट का दावा कर सकते हैं।
इस धारा के तहत आप बचत खाते पर अर्जित ब्याज पर अधिकतम दस हजार रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।
समय पर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपको जुर्माने से बचने में मदद मिल सकती है। करदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि आपके आईटीआर दाखिल करते समय आपके द्वारा चुनी गई व्यवस्था (ओल्ड और न्यू टैक्स) तक सीमित है।
डिसक्लेमर
'ध्यान रखें कि ये केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। इन्हें पेशेवर सलाह नहीं माना जाना चाहिए। वित्तीय निर्णय लेने से पहले आपको विशिष्ट पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।'
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