Tax Rules for Gifts: सगे-संबंधियों से मिलनेवाले गिफ्ट पर नहीं लगता टैक्स, जानें इससे जुड़े नियम
गिफ्ट अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा का हो, तो वो टैक्सेबल इनकम में आता है।
By Shailendra Kumar
Edited By: Shailendra Kumar
Publish Date: Mon, 12 Jun 2023 05:19:06 PM (IST)
Updated Date: Mon, 12 Jun 2023 05:19:06 PM (IST)
Tax Rules for Gifts: आम तौर पर लोगों को शादी, बर्थडे, मांगलिक कार्यक्रम, विदाई समारोह आदि में कैश या गिफ्ट मिलते हैं। कई बार या दोस्तों या रिश्तेदारों की ओर से भी महंगे गिफ्ट दिये जाते हैं। इस मामले में ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि गिफ्ट अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा का हो, तो वो टैक्सेबल इनकम में आता है। इससे जुड़े कई नियम हैं, जिसकी वजह से कन्फूजन पैदा हो सकता है कि मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स भरना है या नहीं। तो चलिए आज आपको बतायें गिफ्ट से जुड़े टैक्स के नियम।
गिफ्ट की कैटेगरी
आमतौर पर गिफ्ट को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है।
- मॉनेटरी गिफ्ट - कैश, चेक, डॉफ्ट, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर
- अचल संपत्ति - जमीन, घर, दुकान, फ्लैट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी
- चल संपत्ति - पेंटिंग, शेयर, बॉन्ड्स , कॉइन, ज्वैलरी आदि।
इन पर नहीं लगता टैक्स
- शादी पर मिलने वाले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन ये नियम दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता और परिजनों की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट पर लागू नहीं होता है।
- वसीयत के तहत मिलने वाले मॉनेटरी गिफ्ट और प्रॉपर्टी भी पूरी तरह से टैक्स छूट के दायरे में आती है।
- पति-पत्नी में गिफ्ट के लेन-देन पर टैक्स नहीं होता क्योंकि गिफ्ट लेन-देन से होने वाली आय इनकम क्लबिंग के दायरे में आती है।
- सगे-संबंधियों से मिलनेवाली प्रॉपर्टी, शेयर, बॉन्ड, गाड़ी आदि पर टैक्स नहीं लगता।
- दोस्तों या परिचितों से एक साल में 50 हजार तक की कीमत का कैश या गिफ्ट मिले तो उसे टैक्स फ्री रखा गया है।
कब लगता है टैक्स?
- अगर आपके मित्र या परिचित आपको गिफ्ट के तौर पर 50 हजार से ज्यादा कैश दें या ऐसी चीज गिफ्ट करें, जिसकी कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा हो, तो इसे टैक्सेबल इनकम में गिना जाता है।
- दोस्तों-परिचितों से मिलनेवाले गिफ्ट की कीमत 2 लाख से ज्यादा हो तो धारा 269ST के तहत पेनल्टी का भी प्रावधान है।
- एम्प्लॉयर से मिलने वाला गिफ्ट टैक्स के दायरे में आता है।
- वसीयत या सगे संबंधियों से मिली संपत्ति पर टैक्स की देनदारी नहीं होती है, लेकिन उस संपत्ति को बेचने पर टैक्स देना होता है।
गिफ्ट से होने वाली इनकम पर टैक्स
कुछ मामलों में गिफ्ट से होने वाली आय को आपकी इनकम में शामिल किया जाता है। जैसे अगर आपने दो लाख रुपये अपनी पत्नी या बच्चे को गिफ्ट किया हो और इसे बैंक एफडी में निवेश कर दिया, तो उससे होने वाली राशि को आपकी इनकम में शामिल किया जाएगा। इसी तरह आपने कोई प्रॉपर्टी अगर अपने वारिस को ट्रांसफर की है और उससे किसी प्रकार की रेंटल इनकम हो रही है तो उसे आपकी कर योग्य आय में जोड़ा जाएगा।
नुकसान होने पर क्लेम
कुछ मामलों में आप टैक्स छूट का क्लेम भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने अपनी पत्नी को पांच लाख रुपये बिजनेस में निवेश के लिए दिए हैं और इस बिजनेस में दो लाख रुपये का नुकसान होता है तो आप करीब एक लाख रुपये अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं।