EPFO Higher Pension News in Hindi: प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। EPFO ने कर्मचारियों को हायर पेंशन स्कीम का लाभ उठाने का एक और मौका प्रदान किया है। यानी जो पहले इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे, वे 3 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज आपको ईपीएफओ की पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हें। साथ ही जानिए आवेदन कैसे करें।
EPFO निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के पेंशन फंड (EPF) और पेंशन योजना (EPF) का प्रबंधन करता है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ से पेंशन मिलती है। साथ ही जमा रकम मिलती है। ईपीएफओ में कर्मचारी और नियोक्ता 12-12 फीसदी योगदान करते हैं। कंपनी के 12 फीसदी में से 3.67 फीसदी EPF और 8.33 फीसदी EPS में जमा होता है। 15 हजार की लिमिट को हटाकर बेसिक वेतन कर दिया गया है।
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
2. अब होम पेज पर 'Pension on High Salary' ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. अब आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
4. हायर पेंशन स्कीम के लिए आवेदन और दस्तावेजों की जांच क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त द्वारा की जाएगी। हर आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा और कर्मचारी की कंपनी को भेजा जाएगा। जहां ई-साइन के माध्यम से मान्य करना होगा। प्रक्रिया पूरी होते ही SMS के जरिए सूचना मिल जाएगी।
किसी भी कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी EPF में जमा होता है। इसमें कर्मचारियों का पूरा योगदान प्रोविडेंट फंड में जाता है। कंपनी का योगदान 3.67 फीसदी ईपीएफ और 8.33 फीसदी ईपीएस में जाता है। वहीं, केंद्र भी कर्मचारियों के EPS में 1.16 फीसदी का योगजान करती है।
ईपीएस के लिए 15 हजार रुपये प्रति महीने की सीमा तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हायर पेंशन स्कीम पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अब 8.33 फीसदी की कटौती कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होगी।