EPFO Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून कर दिया है। ईपीएफओ ने कहा कि कर्मचारियों, नियोक्ताओं एवं उनके संगठनों से आई मांगों पर विधिवत विचार करने के बाद समयसीमा बढ़ाई गई है। इससे पेंशनधारकों एवं मौजूदा अंशधारकों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। ईपीएफओ ने मंगलवार शाम जारी एक बयान में कहा कि तीन मई को खत्म होने वाली समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया गया है। इस तरह पात्र कर्मचारी अब 26 जून तक अधिक पेंशन पाने के लिए अपना आवेदन आनलाइन जमा कर सकेंगे।
ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर, 2022 के पेंशन संबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करते हुए मौजूदा अंशधारकों एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी तीन मई, 2023 तक आनलाइन आवेदन करने को कहा था। इस अहम फैसले में कोर्ट ने कहा था कि ईपीएफओ को अपने मौजूदा एवं पूर्व अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर देना चाहिए। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थीं।
अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ऑनलाइन सुविधा केवल 03.05.2023 तक ही उपलब्ध रहनी थी। ईपीएफओ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2022 के अनुसार पेंशनरों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को सभी पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देने का आदेश दिया था। नवंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था। 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन कैप को ₹6,500 प्रति माह से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया था, और सदस्यों को उनके नियोक्ताओं के साथ अनुमति दी थी।