कर्मचारी की मृत्यु पर पत्नी की पेंशन का इंतजाम करती है ये स्कीम, जानिए विस्तार से
EPF Pension Rules: प्राइवेट कर्मचारी को पेंशन ईपीएफओ की तरफ से मिलती है। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 58 साल तय की है।
By Kushagra Valuskar
Edited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Sat, 15 Jul 2023 05:09:30 PM (IST)
Updated Date: Sat, 15 Jul 2023 05:09:30 PM (IST)
EPF Pension Rules: पति के देहांत पर पत्नी को पेंशन कब मिलती है। नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। EPF Pension: निजी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष है। यदि आपने 10 साल तक किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब की है, तो आप पेंशन पाने के हकदार हैं। ये पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद दी जाती है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है। यदि कर्मचारी का निधन 58 साल के उम्र के बाद हो जाएं, तो क्या उसकी पेंशन का लाभ नॉमिनी को मिलेगा। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं।
ईपीएफओ की तहत मिलती है पेंशन
प्राइवेट कर्मचारी को पेंशन ईपीएफओ की तरफ से मिलती है। ईपीएफ एक प्रोविडेंट फंड है। कर्मचारी के सैलरी से हर महीने एक निश्चित रकम ईपीएफ फंड में जमा होती है। ये राशि वेतन का 12 फीसदी होता है। कर्मचारी के साथ कंपनी के द्वारा भी 12 फीसदी योगदान दिया जाता है।
पेंशन कब से मिलती है?
सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 58 साल तय की है। कर्मचारी के योगदान राशि का एक हिस्सा पीएफ फंड और एक हिस्सा ईपीएस में जमा होगा। कर्मचारी 58 साल की उम्र पार होने के बाद फंड से पैसे निकाल सकता है। पीएम खाता से एकमुश्त पैसा निकाला जा सकता है। वहीं, ईपीएस अकाउंट के फंड को पेशन के तौर पर कर्मचारी को मिलती है।
कब मिलती है पत्नी को पेंशन?
यदि कर्मचारी का देहांत 58 साल के बाद हो जाता है। तब उसके पेंशन का हक पत्नी को मिल जाता है। अगर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी मौत हो जाती है। तब पेंशन फंड का आधा हिस्सा बीवी को मिल जाता है। वहीं, रिटायरमेंट से पहले मृत्यु होने पर नॉमिनी को पेंशन ये रकम दी जाती है।