राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) ने खाताधारकों के लिए आटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के बाद अब खाताधारकों को नौकरी बदलने पर मैन्यूअल तरीके से पीएफ ट्रांसफर के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू हो गई है। इससे पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर(यूएएन) होने के बाद भी खाताधारकों को पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन डालना पड़ता था।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर
ईपीएफओ द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों व संस्थानों पर लगातार नजर रखे जा रहा है। ऐसी संस्थाओं को नोटिस भी भिजवाया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक अभियान भी शुरू किया जाएगा।
वेतन का 12 प्रतिशत
कर्मचारियों को ईपीएफ में अपने वेतन का 12 प्रतिशत रखना होता है तथा नियोक्ता भी इसी के बराबर कर्मचारी की ओर से पैसाईपीएफ खाते में जमा करता है।
ट्रांसफर में यूएएन नंबर जरूरी
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर(यूएएन) अलग-अलग नियोक्ताओं द्वारा एक व्यक्ति को जारी किए गए कई मेंबर आइडी के लिएएक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है। यह एक ही सदस्य को कई ईपीएफ खातों(सदस्य आइडी) को जोड़ने की सुविधा देता है।
ये मिलती है सुविधाएं
यूएएन बहुत सी सुविधाएं देता है,इसमें यूएएन कार्ड, सभी ट्रांसफर-इन डिटेल्स के साथ ही एक अपडेटेड पासबुक, पिछले सदस्यों की पीएफ आइडी को वर्तमान पीएफ आइडी से जोड़ने की क्षमता आदि देता है।