बिजनेस डेस्क, इंदौर (EPFO PF Claim Form)। नौकरीपेशा कर्मचारियों लिए PF (Provident Fund) में निवेश अच्छा विकल्प माना जाता है। रिटारमेंट के बाद इस फंड में राशि निकाली जा सकती है। साथ ही इमरजेंसी के समय भी आप इस फंड में से पैसा निकाल सकते हैं। इस फंड में कर्मचारी और कंपनी की ओर से हर माह राशि जमा की जाती है।
पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए क्लेम फॉर्म भरने के दौरान छोटी-छोटी गलतियों के कारण आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। यहां आपको बताते हैं कि आपको किन गलतियों से बचना चाहिए।
पीएफ क्लेम के लिए फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो जानकारी दे रहे हैं, वो पूरी तरह सही हो। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारियां पीएफ के डाटा से मेल नहीं खाता है, ताे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
क्लेम फॉर्म भरते समय इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि आपके द्वारा दर्ज की जा रही नौकरी की जॉइनिंग डेट और उसे छोड़ने की तारीख सही हाे। ऐसा न होने पर आपका दावा खारिज हो सकता है।
कई बार आधार कार्ड और ईपीएफओ पोर्टल पर दर्ज नाम में अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप आवेदन के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र जमा कर इसे सुधरवा लें। इसके अलावा यदि ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि से अलग तारीख आप क्लेम फाॅर्म में दर्ज करते हैं, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
कई बार बैंक खाते की सही जानकारी दर्ज करने पर भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। उसका कारण ज्वाइंट खाता है। दरअसल, पति या पत्नी के साथ खुलवाया गया ज्वाइंट खाता स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन आप क्लेम के लिए किसी और साथ खुलावाए गए ज्वाइंट खाते का उपयोग करते हैं, तो आपका दावा रिजेक्ट हो सकता है।
क्लेम पाने के लिए UAN का आधार से लिंक होना जरूरी है। इसके साथ ही यदि आपका केवाईसी विवरण पूर्ण और सत्यापित नहीं है तो भी आपका क्लेम खारिज किया जा सकता है।
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