EPFO: बगैर किसी प्रीमियम के मिलेगा 7 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस का लाभ, ये है स्कीम
पीएफ खाताधारकों के लिए EPFO द्वारा बीमा योजना चलाई जा रही है, जिससे उन्हें सात लाख रुपये तक का क्लेम मिलेगा।
By Bharat Mandhanya
Publish Date: Sun, 09 Jun 2024 02:43:40 PM (IST)
Updated Date: Sun, 09 Jun 2024 03:24:03 PM (IST)
ईपीएफओ चला रहा एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम HighLights
- पीएफ खाताधारकों के लिए है स्कीम
- न्यूनतम 2.50 लाख रुपये का मिलेगा क्लेम
- 12 माह तक नौकरी में होना अनिवार्य शर्त
Employees Deposit Linked Insurance Scheme बिजनेस डेस्क, इंदौर। वर्तमान दौर को देखते हुए इंश्योरेंस की जरूरत काफी बढ़ गई है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब हर कोई स्वास्थ्य, दुर्घटना और वाहन सहित अन्य बीमा करवाने लगा है। वहीं यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति है और आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए।
दरअसल, ऐसे व्यक्ति जिनका पीएफ कटता है उन्हें बगैर किसी प्रीमियम के सात लाख रुपये तक के इंश्योरेंस कवर का लाभ मिल सकता है। यह बीमा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।
नॉमिनी को मिलती है क्लेम की राशि
ईपीएफओ के सभी सदस्यों को एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। इसमें बीमित व्यक्ति को बीमारी, दुर्घटना अथवा स्वाभाविक मृत्यु होने पर इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत संबंधित व्यक्ति के नॉमिनी को क्लेम की राशि दी जाती है।
ये है शर्त
बता दें कि इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को कम से कम ढाई लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम का लाभ मिल सकता है। हालांकि, मिनिमम क्लेम के लिए एलिजिबल होने के लिए संबंधित को 12 महीने तक लगातार नौकरी में होना चाहिए। नौकरी छोड़ने वाले पीएफ धारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इन्हें मिलता है लाभ
इस इंश्योरेंस क्लेम का लाभ नौकरी के दौरान होने वाली मौत पर मिलता है। फिर चाहे आप ऑफिस में हो या कहीं बाहर। यदि कोई रिटायर हो चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ लेते समय नॉमिनी स डेथ सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।