बिजनेस डेस्क, इंदौर (EPFO Advance)। केंद्र सरकार EPFO के माध्यम से कर्मचारियों को कई सुविधाएं प्रदान करती है। इसके लिए नियमों में कई बदलाव किए जाते हैं। सरकार कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट में से एडवांस राशि निकालने की सुविधा भी देती है। यहां ईपीएफओ की एक ऐसी सुविधा के बारे में बताते हैं, जिसके चलते आपको एडवांस राशि निकालने में आसानी होगी।
दरअसल, EPFO कर्मचारियों को इमरजेंसी के दौरान पीएफ फंड में से राशि निकालने की सुविधा देता है। ऐसी ही एक ऑटो-मोड सेटलमेंट सुविधा भी है। इसके जरिए पीएफ खाताधारक मेडिकल, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए एडवांस क्लेम कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें क्लेम राशि मिलने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।
ऑटो-मोड सेटलमेंट सुविधा के माध्यम से कर्मचारी पीएफ फंड में से एक लाख रुपये निकाल सकते हैं। पहले यह लिमिट 50 हजार रुपये थी। कर्मचारियों को करीब तीन से चार दिनों में यह राशि मिल जाती है। पहले इसे 15 से बीस दिनों का समय लगता था। दरअसल, नए सिस्टम के चलते सभी जानकारियों चेक होने में अधिक समय नहीं लगता और लोगों को कम समय में पैसा मिल जाता है।
बता दे कि ऑटो-मोड सेटलमेंट की पूरी प्रोसेस कंप्यूटर के जरिए होती है। ऐसे में इसमें राशि निकालने के लिए कर्मचारियों को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। यह सुविधा अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन उस समय सिर्फ बीमारी के दौरान ही एडवांस निकालने की अनुमति थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और अन्य कामों के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं।
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