NPS Vatsalya Scheme: आपके बच्चे को भी मिलेगी पेंशन... वात्सल्य योजना में करें निवेश, 18 साल का होगा बच्चा तो NPS में होगी तब्दील
NPS Vatsalya Scheme: नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार की पेंशन योजना है। इस स्कीम में लंबी अवधि तक निवेश किया जाता है। अब इस स्कीम में पैरेंट्स बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। यह योजना बच्चे के 18 साल के हो जाने के बाद सामान्य एनपीएस में बदल जाएगी।
By Kushagra Valuskar
Publish Date: Tue, 23 Jul 2024 02:32:39 PM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Jul 2024 03:05:20 PM (IST)
एनपीएस वात्सल्या योजना के बारे में सबकुछ। (फाइल फोटो) HighLights
- बजट में नाबालिग बच्चों के लिए सरकार ने खोला खजाना।
- अभिभावक बच्चे के लिए शुरुआत से कर सकेंगे सेविंग्स।
- नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट पेश।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। NPS Vatsalya Scheme: केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस वात्सल्या) का एलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह योजना बच्चे के 18 साल के हो जाने पर एनपीएस में बदल जाएगी। अभिभावक अपने संतान के भविष्य के लिए पेंशन स्कीम बना सकते हैं। एनपीएस वात्सल्या योजना के तहत माता-पिता योगदान कर सकते हैं, ताकि बच्चों का भविष्य आगे जाकर सुरक्षित रहे।
क्या है एनपीएस वात्सल्या योजना?
- एनपीएस वात्सल्या योजना नाबालिगों की एक स्कीम है, जिसमें माता-पिता कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत बच्चे के 18 साल के होने पर सामान्य एनपीएस में बदल दी जाएगी।
- एनपीएस को केंद्र सरकार ने शुरू किया है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त हो सके।
- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस को कंट्रोल और प्रशासित करता है।
दो तरह से पैसा निवेश किया जाता है
नेशनल पेंशन स्कीम पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। साल 2009 के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया। इसमें दो तरह से निवेश किया जाता है। पहला टियर-1 और दूसरा टियर-2।
- NPS टियर-1 एक रिटायरमेंट खाता और टियर-2 वॉलंटरी अकाउंट है।
- खाता खुलवाते समय टियर-1 में 500 रुपये और टियर-2 में एक हजार रुपये का निवेश करना होता है।
- हर वित्त वर्ष में योगदान करना जरूरी होता है। एनपीएस में जमा रकम का 60% हिस्सा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त निकाला जा सकता है।
- 40 प्रतिशत राशि पेंशन स्कीम में चली जाती है। एनपीएस में निवेश की सीमा नहीं है।
एनपीएस अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की वेबसाइट https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाना होगा।
- रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और रजिस्टर विथ आधार कार्ड पर क्लिक करें।
- आधार नंबर डालने के बाद OTP जेनरेट करें और सबमिट कर वेरिफाई करें।
- अब आपका डेटा खुद फिल हो जाएगा। कुछ जानकारियां आपको खुद भरनी पड़ेगी।
- अब स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करें। अब भुगतान करते ही आपका एनपीएस खाता खुल जाएगा।