Budget 2024 Income Tax Slab: नौकरीपेशा को राहत... न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाया स्टैंडर्ड डिडक्शन, 3 लाख तक नहीं लगेगा टैक्स
Budget 2024-25 for Taxpayers केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 बजट में नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। 3-7 लाख पर 5% और 15 लाख से ऊपर 30 % टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 किया गया। म्युचुअल फंड निवेशकों के लिए टीडीएस में छूट मिलेगी।
By Sandeep Chourey
Publish Date: Tue, 23 Jul 2024 12:46:14 PM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Jul 2024 02:42:56 PM (IST)
करदाता बजट 2024 - (फाइल फोटो) HighLights
- 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3-7 लाख पर 5% टैक्स।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 किया।
- म्युचुअल फंड पर टीडीएस में छूट और चैरिटी टैक्स सरल।
बिजनेस डेस्क, इंदौर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक, नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है।यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के आयकरदाताओं के लिए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
3 लाख रुपए तक नहीं लगेगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स अधिनियम-1961 की व्यापक समीक्षा अगले 6 माह में पूरी कर ली जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12 प्रतिशत किया गया है। पहले यह 2.50 फीसदी था। वहीं, कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) को भी 20 फीसदी कर दिया है।
Taxpayers Budget 2024 - म्युचुअल फंड निवेशकों को टीडीएस में राहत
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि म्युचुअल फंड निवेशकों को टीडीएस में बड़ी राहत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चैरिटी के लिए टैक्स व्यवस्था को भी पहले से ज्यादा आसान किया जाएगा।