संविधान में भारतीय नागरिकों को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। चुनाव से पहले आपको इन अधिकारों के बारे में जान लेना चाहिए।
भारत के नागरिकों को मतदान देना मौलिक अधिकार है। हालांकि, प्रत्येक नागरिक को एक ही वोट डालने का अधिकार होता है।
देश का प्रत्येक नागरिक 18 साल की उम्र में वोट दे सकता है। बशर्ते आपके पास चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाने वाला वोटर कार्ड होना चाहिए।
देश के सभी मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जानकारी का अधिकार है। आप अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले से जुड़ी सूचना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
मतदाता को किसी भी उम्मीदवार की आय, आपराधिक पृष्ठभूमि और घोषणा पत्र के बारे में जानने का पूरा हक होता है।
यदि आपके पसंद का कोई भी उम्मीदवार नहीं है तो आप नोटा पर भी वोट डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको किसी को भी न चुनने का अधिकार भी है।
शायद आपको भी जानकारी होगी कि सामान्य जनता के अलावा पुलिस हिरासत में रहने वाला व्यक्ति भी मतदान कर सकते हैं। हालांकि, जो सजा काट रहा है वो वोट नहीं डाल सकता है।
इस बार 85 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों को घर से वोट करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही, 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग लोग भी घर बैठे वोट डाल पाएंगे।
वोटर के अधिकारों को लेकर हमने बात की। इस तरह की अन्य रोचक जानकारी को पढ़ने के लिए जुड़े रहें naidunia.com के साथ