प्रदेश में पुलिस भर्ती में बाहरियों पर लगेगी रोक
पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को मौका देने के मामले में प्रदेश सरकार नियमों में संशोधन करेगी।
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Publish Date: Mon, 13 Jun 2016 06:15:21 PM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Jun 2016 08:17:55 AM (IST)
अमित देशमुख, भोपाल। पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को मौका देने के मामले में प्रदेश सरकार नियमों में संशोधन करेगी। अब सिर्फ मध्यप्रदेश के अभ्यर्थियों को ही भर्ती में मौका मिलेगा। हालांकि इससे मौजूदा भर्ती (कॉन्स्टेबल भर्ती वर्ष 2016) पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में होने वाली पुलिस भर्ती इस नियम से होंगी। मालूम हो कि तीन साल बाद आयोजित हो रही कॉन्स्टेबल भर्ती में आरक्षित वर्गों को छोड़कर अन्य राज्यों के युवाओं को मौका दिया गया था।
इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में युवाओं ने तोड़फोड़ कर अपना विरोध जताया था। वहीं परीक्षा में 14 हजार 283 पदों के लिए नौ लाख से ज्यादा आवेदन भी आए थे। इस बवाल के बाद से ही गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने नियमों में बदलाव करने की मंशा जाहिर की थी पर पुलिस मुख्यालय ने इसे पुराना नियम बताते हुए सही ठहराया था। इसके बाद गौर ने डीजीपी को पत्र लिखकर अन्य राज्यों में पुलिस भर्ती के लिए मौजूद शर्तों की जानकारी मंगवाई थी। पुलिस के चयन एवं भर्ती शाखा ने इस रिपोर्ट को गृह विभाग को सौंप दिया है।
दो राज्यों का दिया हवाला
जानकारी के अनुसार पुलिस के चयन एवं भर्ती शाखा ने गृहमंत्री के निर्देश पर जब अन्य राज्यों में पुलिस भर्ती के नियम तलाशना शुरू किए तो महाराष्ट्र व उत्तरप्रदेश ऐसे राज्य मिले, जहां भर्ती में बाहरी आवेदकों को मौका नहीं दिया जाता। शाखा ने इन राज्यों की भर्ती नियमावली की रिपोर्ट बनाकर दे दी है।
उच्च स्तरीय बैठक में होगा फैसला
अन्य राज्यों के नियम देखने के बाद मप्र में भी सिर्फ प्रदेश के अभ्यर्थियों को मौका देने को लेकर मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। नियम संशोधन को लेकर जल्द सामान्य प्रशासन विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी।
बाबूलाल गौर, गृहमंत्री