बाबरी मस्जिद का निर्माण
बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट कमांडर मीर बाकी ने कराया था। मीर बाकी ने ही इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा था।
प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या में प्रभु श्री राम को 500 वर्ष बाद भव्य मंदिर मिल गया। अब तक राम लला टेंट और अस्थायी मंदिर में थे। 22 जनवरी 2024 का यह दिन राम भक्तों के लिए हमेशा याद रखने वाला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही गर्भगृह में राम लला की पूजा और उनकी पहली तस्वीर सामने आई, तब पूरे देश धन्य हो गया। हर आंख भावुक थी।
राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। दिसंबर 2024 तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है। प्रथम तल पर राम दरबार सहेजा, जिसमें प्रभु श्री राम के साथ ही माता सीता, भाई लक्ष्मण, हनुमान के दर्शन भी हो सकेंगे
बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट कमांडर मीर बाकी ने कराया था। मीर बाकी ने ही इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा था।
मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुवरदास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की।
विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। इसके बाद उस स्थान पर लोग पूजा करने लगे।
गोपाल सिंह विषारद ने फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर करके पूजा के अधिकार की मांग की थी। इसी केस के बाद हिंदुओं को मंदिर में पूजा-अर्चना का अधिकार मिला था।
परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा और मूर्तियों को रखने की लिए फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। परमहंस के इस कदम से राम मंदिर के आंदोलन को नई धार मिली।
निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया।
यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्जे को लेकर मुकदमा दायर किया।
1 फरवरी, 1986: स्थानीय अदालत ने स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया।
14 अगस्त, 1989: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
6 दिसंबर, 1992: विवादित ढांचे को ढहा दिया गया। इसके बाद राम मंदिर के लिए आंदोलन ने और गति पकड़ी।
अप्रैल 2002: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की।
30 सितंबर, 2010: हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को तीन बराबर हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बांटने का फैसला सुनाया।
9 मई, 2011: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन बराबर हिस्सों में बांटने के फैसले पर रोक लगाई।
8 फरवरी, 2018: सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की।
2019: सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया।
6 अगस्त, 2019: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया।
2019, 09 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्म भूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया।