रायपुर। राजधानी रायपुर के लिए 10 वर्षों का मास्टर प्लान बनाने में ग्राम एवं नगर निवेश विभाग के अधिकारियों ने बड़ी गड़बड़ी कर दी है। जिन आवासीय प्रोजेक्ट को खुद लेआउट टीएनसीपी (ग्राम एवं नगर निवेश) ने पास किया है, उनके बीचोंबीच एक एमआर (मेजर रोड) रोड का प्रस्ताव बना दिया है। वहीं तालाबों का भी उपयोग बदल दिया गया है और उनकी जगह आवासीय का ठप्पा लगा दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वाटर बाडी (जल स्रोत) में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।
वहीं इस तरह की दो से ज्यादा आपत्तियां मिली हैं। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति की निजी जमीन को राजनीतिक दबाव में सार्वजनिक व अर्ध-सार्वजनिक की श्रेणी में डाल दिया गया है। वहीं दावा-आपत्तियां देने के लिए महज छह दिन ही शेष हैं। मास्टर प्लान बनाने के लिए किए गए सर्वे में दर्जनों खामियां लोगों की आपत्ति के मुताबिक देखी गई हैं। वहीं अब तक 352 लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। इस पर अंतिम तिथि के बाद निर्णय लेने का दावा किया जा रहा है।
खोखो तालाब, डबरी तालाब और टिकरापारा के तालाब गायब
मास्टर प्लान के अनुसार खो-खो तालाब और डबरी तालाब का उपयोग ही बदल दिया गया है और उसे वाटर बाडी के बजाय आवासीय बता दिया गया है। इसके अलावा जहां पर मास्टर प्लान में जलाश्य बताया गया है, वहां जलाशय है ही नहीं। इसके लिए टिकरापारा क्षेत्र के मुहल्लेवालों ने आपत्ति दर्ज कराई है।
लोगों ने दिया व्यावसायिक और औद्योगिक में परिवर्तन का सुझाव
मास्टर प्लान में इस बार आमोद-प्रमोद और सार्वजनिक-अर्ध सार्वजनिक के लिए बेतहर प्लानिंग की गई है। अब जो आपत्तियां आ रही हैं, उनमें लोग आमोद-प्रमोद और सार्वजनिक-अर्ध सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तावति भूमि को व्यावसायिक और औद्योगिक करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने विभागीय अफसरों को सुधार के लिए सुझाव दिया है।
इस तरह की आपत्तियां
- डूमरतराई 133/4, 134/2 - कृषि भूमि को व्यावसायिक में परिवर्तन करने के लिए आवेदन किया है।
- संकरी 719/1,2 - 720/2 - आमोद प्रमोद भूमि को औद्योगिक व व्यावसायिक में परिवर्तन करने के लिए कहा है।
- तुलसी 15,001 कृषि से आवासीय में परिवर्तन, भाठागांव 1,2,3/2- 3/3 - 3/5- सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक से व्यावसायिक, भाठागांव 3/6 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक को व्यावसायिक में परिवर्तन, डूंडा - 252 व 474 अमोद प्रमोद को एमआर रोड का प्लान हटाकर आवासीय करने की मांग की गई है।
- मोवा खसरा क्रमांक 50, 51 में प्रोजेक्ट टीएनसी नें दिया और एमआर रोड का प्लान बना दी है।
- 28/6, 128/10 जलाशय है ही नहीं। मुहल्ले के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है।
- संकरी 487/10,488/1,2 आमोद-प्रमोद के लिए आरक्षित भूमि को व्यावसायिक में परिवर्तन के लिए रखा गया है।
- संकरी 471/15,474/12, मिश्रित प्रस्ताव को आवासीय में परिवर्तन करने के लिए आवेदन आए हैं।
- बरौंदा 66/12 में मिश्रित भूमि को व्यावसायिक में परिवर्तन करने।
10 दिसंबर तक दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अवधि दी गई है। जहां मास्टर प्लान में लैंड यूज अलग है और हकीकत में अलग है तो ऐसी आपत्तियों के मुताबिक फिर सुधारकर अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा।
-संदीप बागड़े, संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, रायपुर