नईदुनिया न्यूज,बिलासपुर। नीट परीक्षा में हुई लापरवाही के मामले को लेकर बालोद की छात्रा लिपिका सोनबाई ने हाई कोर्ट में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच ने मामले को निराकृत कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रा को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संपर्क करने की बात कही है।
हाई कोर्ट में सुनाई के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वकील ने बताया कि मामले को लेकर पहले ही कमेटी बना दी गई है। कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के जवाब के बाद कोर्ट ने मामले को निराकृत कर दिया है। अब पूरा मामला फिर से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पाले में आ गया है। जहां परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कमेटी बनाई है। इस पूरे मामले में छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। अब याचिकाकर्ता को कमेटी के सामने आनलाइन अपना पक्ष रखना होगा।
क्या है मामला
परीक्षा के दौरान पांच मई को बालोद जिला मुख्यालय में पहली बार नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए बालोद नगर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल और शासकीय बालक आदर्श उच्चतर माध्यमिक स्कूल को एग्जाम सेंटर बनाया गया था। परीक्षा के दिन दोपहर दो बजे बालोद के भारतीय स्टेट बैंक से मिले प्रश्न-पत्रों का पहला सेट परीक्षार्थियों को बांटा गया। प्रश्न पत्र का यह सेट सही नहीं था। तकरीबन 50-55 मिनट बाद दूसरा पेपर बांटा गया। परीक्षा के दौरान केंद्राध्यक्ष सहित अधिकारियों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि छात्रों को गलत प्रश्न पत्र वितरित कर दिया गया है, तब 55 मिनट बाद केनरा बैंक बालोद से मिले प्रश्न पत्रों का एक और सेट मंगाकर फिर से बांटा गया। प्रश्न-पत्र के दूसरे सेट में ओएमआर शीट का एक अलग सेट जुड़ा हुआ था। इसे उम्मीदवारों को दोबारा भरना पड़ा। इसमें परीक्षार्थियों का समय खराब हो गया। इसके चलते प्रतियोगी छात्रा का पेपर बिगड़ गया।
डिवीजन बेंच ने एनटीए से मांगा था जवाब
इसी तरह की घटना राजस्थान में भी हुई थी। इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संबंधित केंद्र की दोबारा परीक्षा आयोजित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से उप महाधिवक्ता डा. सौरभ पांडेय उपस्थित हुए थे। उनके आग्रह पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले में आवश्यक निर्देश लेकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इसके लिए उन्हें तीन दिन का समय दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को रखी गई थी। जहां डिवीजन बेंच ने छात्रों को एनटीए परीक्षा एजेंसी से संपर्क करने कहा है।