EPFO News: बच्चों की पढ़ाई के लिए ईपीएफ खाते से कर सकते हैं कितनी निकासी, जानिए किस फॉर्म की पड़ेगी जरूरत
EPF Education Withdrawal: ईपीएफओ निकासी नियमों के अनुसार, सदस्य बच्चों की शिक्षा, विवाह और मकान खरीदने के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। सात साल की सेवा के बाद 50 फीसदी तक निकासी संभव है। पूरे फंड निकालने के लिए फॉर्म 19 आवश्यक होता है।
By Kushagra Valuskar
Publish Date: Thu, 11 Jul 2024 06:06:00 PM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Jul 2024 06:06:00 PM (IST)
ईपीएफओ से पैसा निकालना हुआ आसान। HighLights
- पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है।
- सात साल की नौकरी के बाद योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है।
- पांच वर्ष के बाद घर के निर्माण या मरम्मत के लिए पैसा निकाला जा सकता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPFO Amount Withdrawal Rules: ईपीएफओ सदस्यों की सैलरी से हर महीने होने वाले योगदान से ईपीएफ खाते में फंड जमा होता है। यह पैसा रिटायरमेंट और पेंशन फंड के तौर पर तैयार होता है।
जॉब के दौरान यदि आपको बच्चों की शिक्षा, विवाह या घर खरीदने के लिए रकम की जरूरत पड़े तो आशिंक निकासी कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आंशिक निकासी के क्या नियम हैं। EPF खाते से फंड निकलवाने के लिए किस फॉर्म की जरूरत होती है।
50 फीसदी रकम की निकासी
यदि आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए ईपीएफ खाते से राशि निकालना चाहते हैं। ऐसा तभी होगा जब आपने सात वर्षों की नौकरी पूरी कर ली हो और लगातार सात सालों से ईपीएफ खाते में योगदान कर रहे हैं। सात साल की नौकरी के बाद ईपीएफ अकाउंट से अपने योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं।
इन स्थितियों में निकाल सकते हैं पैसा
- अगर आपकी बहन, बेटी या बेटा की शादी है और पैसों की जरूरत है। तब आप EPF से आंशिक रूप से रकम निकाल सकते हैं।
- कर्मचारी पांच सालों तक नौकरी में है, तो घर के निर्माण या मरम्मत के लिए पैसा निकाल सकता है। ये राशि एक निश्चित सीमा तक निकाली जा सकती है।
- पांच साल तक ईपीएफ में योगदान करने के बाद घर के रेनोवेशन के लिए पैसा निकाल सकते हैं। ये राशि सैलरी का 12 गुना तक हो सकती है।
- अगर कर्मचारी ने 3 साल की सेवा की हो तो होम लोन के भुगतान के लिए निकासी कर सकता है।
- अगर जॉब छूट गई है तो एक महीने बाद खाते से 75 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं।
आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 की जरूरत
नौकरी के दौरान अगर आप पीएफ खाते से आशिक निकासी करना चाहते हैं तो फॉर्म 31 की जरूरत पड़ेगी। वहीं, पूरे फंड की निकासी के लिए फॉर्म 19 की जरूरत पड़ती है।